Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्धारा शुरु की गई प्रमुख योजनाओं में से एक है। Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को एक सामाजिक सुरक्षा योजना के तौर पर लॉन्च किया गया है जो कि अचानक किसी शख्स की मौत और विकलांगता पर इस योजना के तहत बीमा की राशि उपलब्ध करवाती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
वहीं Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को खासकर ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है इसके साथ ही इस योजना का मकसद गरीब तबके के लोगों को लाभ दिलवाना भी है।
इसकी शुरुआत 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता में की थी। जबकि इसकी घोषणा वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 28 फरवरी, 2015 को वार्षिक बजट भाषण के दौरान की थी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है ? – What is the Prime Minister’s Security Insurance Plan?
यह योजना एक तरह की दुर्घटना बीमा योजना है जो कि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मौत और विकलांगता पर बीमा कवरेज देती है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हर साल रिन्यू करवाना होता है।
वहीं इसकी खास बात यह है कि इस योजना के तहत आवेदनकर्ता को दुर्घटना बीमा पॉलिसी में सिर्फ 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम भी भरना होता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्ति को बीमा पॉलिसी उपलब्ध करवाना है जिनकी मौत दुर्घटना में अचानक हो जाती है या फिर उन लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाना है जो रिस्क उठाने का काम करते हैं, और किसी दुर्घटना में अपनी जान गवां बैठते हैं या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की खास बात यह है कि यह दुर्घटना बीमा पॉलिसी बहुत सस्ते दामों पर आवेदकों को उपलब्ध करवाता है, इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से विकलांगता की स्थिति में भी वित्तीय मद्द सही ढंग से मिलती है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सिर्फ उम्र 18 साल से 70 साल तक के लोग ही आवेदन कर सकते हैं लेकिन बशर्ते आवेदक के पास उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे इस योजना के तहत भरा जाना वाला प्रीमियम पॉलिसी धारक के अकाउंट से सीधे तौर पर कट जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य – Purpose of Prime Minister’s Security Insurance Scheme
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य मकसद है कि अगर किसी शख्स की अचानक दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे बीमा पॉलिसी का लाभ दिलवाना है इसके साथ ही गरीब तबके के लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाना और ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रमुख लक्ष्य है।
- आपको बता दें कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति क्लेम तभी कर सकता है या तो दुर्घटना में मौत हो जाए या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए। यह योजना 1 साल के लिए वैध रहती है जिसे हर साल रिन्यू करवाना होता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंशिक तौर पर किसी व्यक्ति के अपंग होने पर भी 1 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है वहीं इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी धर्म के लोगों के लिए सस्ती है। अगर पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है या हादसे में कोई अंग खराब हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ – Advantages of Prime Minister’s Security Insurance Scheme
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है उसे 2 लाख रुपये का दुर्घटना जीवन बीमा दिए जाने का प्रावधान है। वहीं अगर पॉलिसी धारक आंशिक तौर पर विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सबसे सस्ती योजना है जी हां इसके तहत पॉलिसी धारक को बीमा राशि के लिए सिर्फ 12 रुपए हर साल मतलब की हर महीने केवल 1 रुपए की राशि ही प्रीमियम के तौर पर देनी होती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बैंक से जुड़े होने से पॉलिसी धारक को काफी लाभ पहुंचता है इससे न तो पॉलिसी धारक को प्रीमियम भरने की चिंता रहती है क्योंकि ये राशि सीधे पॉलिसी धारक के अकाउंट से काट ली जाती है और न ही उसे प्रीमियम की राशि का भुगतान करने के लिए बैंक जाना पड़ता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसका फायदा सभी वर्ग के लोग ले सकते हैं क्योंकि यह योजना अब तक की सबसे सस्ती बीमा योजना है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सीमा – Boundary of prime security insurance scheme
अगर कोई शख्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है तो इसके लिए व्यक्ति की आयु 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए तभी वह इस योजना का फायदा ले सकता है।
अगर कोई शख्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदन करना चाहता है और उसके पास एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है तो वह सिर्फ एक ही सेविंग अकाउंट से ही इस स्कीम के जरिए बीमा करवा सकता है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए योग्यता – Eligibility for Prime Minister’s Security Insurance Scheme
इस योजना के लिए जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि आवेदक की आयु 18 साल से ज्यादा हो जबकि 70 साल से कम हो यानि की 18 से 70 साल के बीच में ही होनी चाहिए।
जो भी शख्स योजना का फायदा लेना चाहता है उसके पास आधार कार्ड होना भी बेहद जरूरी है बिना आधारकार्ड के आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
जो भी शख्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है लेकिन उसके पास सिर्फ एक से ज्यादा बचत खाते हैं तो ऐसे में वो शख्स सिर्फ एक ही खाते से इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है वहीं प्रीमियम की राशि भी व्यक्ति के एक ही बचत खाते से काटी जाएगी जबकि अगर किसी आवेदक के पास ज्वाइंट अकाउंट यानि की संयुक्त खाता है तो इस केस में ज्वाइंट अकाउंट के सभी धारक इस योजना का फायदा ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की खास बात यह है कि जो व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है वो भी इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र है, लेकिन बशर्तें उस शख्स को इसकी राशि भारतीय मुद्रा में ही दी जाती है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जरुरी दस्तावेज – Documents required for Prime Minister’s Security Insurance Scheme
- आधार कार्ड नंबर
- संपर्क विवरण यानि की आवेदक की कॉन्टेक्ट डिटेल
- नामांकित व्यक्ति की पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रीमियम कितना है और भुगतान कैसे करें ? – How much is the premium under Prime Minister’s Security Insurance Scheme and how to pay?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक को हर साल 12 रुपए की राशि प्रीमियम के तौर पर अदा करनी होती है जो कि धारक के बैंक अकाउंट से सीधे तौर पर काट ली जाती है।
इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हर साल धारक के खाते से 1 जून से पहले या उससे पहले एक किश्त में ‘ऑटो डेबिट’ की सुविधा के माध्यम से यानि की अपने आप प्रीमियम की राशि धारक के अकाउंट से काट ली जाती है हालांकि, जिन मामलो में ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है, तो बीमा कवर बैंक की तरफ से प्रीमियम ऑटो डेबिट की तारीख से शुरु होगा।
इस योजना के लिए कहां से फॉर्म खरीदें ? – Where to buy the form for this scheme?
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से हिस्सा लेने वाले बैंकों के सहयोग से पेश किया जाता है।
- इसके साथ ही आपको बता दें कि बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए किसी भी सामान्य बीमा कंपनी को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- इस योजना के अंर्तगत रजिस्ट्रेशन के लिए आपको http://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx इस बेवसाइट पर जाकर एक फ़ॉर्म डाउनलोड करना होगा, इसके बाद इस फॉर्म में सारी जानकारी भर कर आपको अपने बैंक में जमा करना होगा।
- हालांकि, इसको लेकर कुछ बैंकों ने SMS आधारित रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरु की है और खास बात यह है कि ये नेटबैंकिंग के द्वारा भी किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कैसे आवेदन करें ? – How to apply for the Prime Minister’s Security Insurance Plan?
- अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पास के बैंक में जाना होगा।
- इसके बाद आपको बैंक से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए एक फॉर्म लेना होगा। ये फॉर्म आप बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- इसके बाद आवेदनकर्ता को उस फॉर्म में अपनी पूरी सही जानकारी भरनी होगी और इस फॉर्म को बैंक में जमा करना होगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो भी आवेदक बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करता है उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस बैंक में आवेदक का खाता जरूर होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो भी शख्स आवेदन करता है इसके लिए जरूरी है उस शख्स के बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो।
- इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं आप अपने राज्यों के टोल फ्री नंबर पर भी बात करके जान सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत क्लेम कैसे करें ? – How to claim under the Prime Minister’s Security Scheme?
आप इस योजना के तहत क्लेम फॉर्म इस वेबसाइट http://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY।aspx से डाउनलोड कर सकते हैं।
- अगर पॉलिसी धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के लिए आसानी से क्लेम करना कर सकता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते इस प्रकार हैं जिसे क्लेम के दौरान पूरा करना होगा तभी आपको इसके तहत बीमा की राशि मिल सकेगी –
- अगर कोई शख्स प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत क्लेम करना चाहता है तो इसके लिए उसे सबसे पहले बैंक से संपर्क करना होगा जहां पर उसने इसके तहत बीमा करवाया हो वहीं अगर पॉलिसी धारक की एक्सीडेंट में मौत हो गई हो तो उसका नॉमिनी बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकता है इसके लिए सबसे पहले उस फॉर्म को सबसे पहले क्लेम फॉर्म से लेना होगा जहां पर नोमिनी या बीमा धारक को 30 दिन के अंदर ही डॉक्यूमेंट देने होंगे।
- क्लेम के बाद बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए आपको कुछ सपोर्टिंग दस्तावेज भी देने होंगे जैसे की अगर सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है तो FIR की कॉपी और दुर्घटना के दौरान शरीर का कोई अंग खराब हो गया है तो इसके लिए आपको विकलांगता सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा।
- वहीं अगर दुर्घटना की वजह से पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो उस केस में नॉमनी को बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए FIR की कॉपी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
- इसके बाद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और उसके बाद 60 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में बीमा की पूरी रकम जमा हो जाएगी।
- वहीं अगर पॉलिसी धारक की मौत हो जाती हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी के बैंक अकाउंट में ये रकम जमा की जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से लॉन्च की गई योजनाओं में सबसे सस्ती और सफल योजना है इसके माध्यम से गरीब तबके के लोगों को कठिन वक्त में बीमा पॉलिसी करवाकर सहायता करने की कोशिश की गई है जो कि मोदी सरकार का वाकई एक सराहनीय कदम है।
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