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ट्रैफिक के इन नियमों को जानेंगे तो आपको कभी चालान नहीं पड़ेंगा…

Traffic Rules in India

दुनिया भर में वाहनों के लिए अलग अलग नियम कायदे बनाये गए है। जिसका मुख्य उद्देश्य होता है की हर नागरिक अपनी सिमा में रह कर सड़क पर वाहन चलाये व अपनी और दुसरो की जान जोखिम में ना डाले। भारत में भी यातायात को सही रूप देने के लिए निम्न लिखित नियम और कायदे है जिनका उल्लंघन करने पर आरोपी को औपचारिक तरिके से जुर्माना देना पड़ता है।

ट्रैफिक के इन नियमों को जानेंगे तो आपको कभी चालान नहीं पड़ेंगा – Traffic Rules in India

इस नियम के तहत आपको अपने वाहन को एक ही दिशा में चलाना है वो भी अपनी ही साइड में नाकि अपने से विपरीत दिशा में। भारत में सिंगल रोड पर बाएं ओर गाड़ी चलाने का नियम है। ऐसा ना करने पर सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन के लिए भी खतरा बन सकते हो और भारी चालान भी झेलना पड़ सकता है।

भारत में ज्यादा तर लोग यू टर्न का नियम तोड़ते है कुछ ही वक्त बचाने के कारण जल्दबाज़ी में बीच सड़क पर गाड़ी घुमा देते है और ट्रैफिक पुलिस की पकड़ में आ जाते है। साथ ही किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो जाते है।

सड़क सुरक्षा नियम के तहत गाड़ियों की गति तय की गयी है। स्पीड गाडी के पहियों और साइज़ को ध्यान में रख कर डीसाइड की जाती है। दो पहिया वाहन के लिए अलग और चार पहिया वाहन के लिए अलग अलग गति निर्धारित है और साथ ही हाईवे और सिंगल सड़को के लिए भी अलग अलग स्पीड है।

भारत में जितने भी चालान काटे जाते है उनमे सबसे ज्यादा लोग वो ही होते है जो सड़क पर ड्राइविंग के दौरान ना तो हेलमेट पहनते और न ही सीट बेल्ट का प्रयोग करते है। जिसके वजह से सड़क दुर्घटना में जान चले जाने का मुख्य कारण भी इन दो चीज़ो की कमी होती है।

सड़क पर पुलिस कभी भी आपको रोक कर आपकी गाडी के कागज़ पूछ सकती है एवं कागज़ पुरे ना होने पर चालान भी काट सकती है इस परस्तिथि में घर से गाडी लेकर जाने से पहले अपने कागज़ो की जांच पड़तां करलें जिसमे लाइसेंस,आर सी, प्रदूषण, गाडी का बिमा आदि होना शामिल है।

ट्रैफिक साइन और अर्थ  – Traffic Signs and Meanings

सड़क पर वाहन चलाने से पूर्व ट्रैफिक साइन का ज्ञान होना जरूरी है अन्यथा इनका उल्लंघन करने पर किया जा सकता है प्रताड़ित।

इस साइन का अर्थ है की दोनों दिशा में वाहन चलाना वर्जित है। जहां भी यह दिया जाता है उस एरिया में वाहन को ले जाना स्वीकार नहीं होता।

सड़क पर चलते वक्त आमतौर पर यह साइन देखने को मिल जाता है। यह साइन यह दर्शाना चहाता है की बाएँ हाथ में या दाएँ हाथ में नहीं मुड़ना है।

यह साइन स्कूलों के बाहर दिया होता है जिसका मतलब होता है की आगे स्कूल है, कृपया कर के अपने वाहन की गति कम करें और सावधानी पूर्वक आगे बड़े।

सड़क पर गाडी चलाते वक्त इस साइन का अवश्य ध्यान रखें। इस साइन का अर्थ होता है की यह जगह आपातकालीन वाहनों के लिए है जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाडी आदि।

सड़क पर जब भी यह साइन देखने को मिले तो समझना जरूरी है की आगे सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा है। कार्य प्रगति पर होने के कारण अपने वाहन को धीरे चलायें।

 

ज्यादतर यह साइन आपको अस्पताल, और वी आई पी एरिया आदि में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब होता है की वाहन चलाते वक्त अपने हॉर्न का प्रयोग न करें ऐसा करने पर आपको दंडित किया जा सकता है।

ट्रैफिक लाइट्स और अर्थ – Traffic Signal Light with Meaning

भारत में सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त लाइट्स का पालन करना अनिवार्य है। इन लाइटों का रंग तीन भागो में बांटा गया है जिसमे लाल, पीला व हरा रंग शामिल है। इन तीनो रंगो का अर्थ भी अलग अलग है।

यातायात पुलिस चालान नियम – Traffic Police Challan Rules

ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी बिना वर्दी के चालान नहीं काट सकता ना ही आपसे कोई पूछताछ कर सकता है। ड्यूटी के दौरान वर्दी में होना अनिवार्य है।

हेड कॉन्स्टेबल ड्यूटी पर तैनात केवल 100 रूपए तक का चालान काट सकता है। इसके इलावा वह केवल वाहन का नंबर नोट कर सकता है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, सेक्शन 132 के तहत इससे ज्यादा का अगर चालान काटा जाता है तो वह केवल ए एस आई या एस आई ही काट सकता है।

सड़क पर शराब पीकर गाडी चलाना एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है जिससे पुलिस अधिकारी बहुत ही गंभीरता से लेते है। पर इस स्थिति में ऑन द स्पॉट चालान नहीं काटा जा सकता बल्कि इसके लिए अपराधी जुर्माना भुगतने के लिए कोर्ट जाना जाता है।

नो पार्किंग में वाहन खड़े होने की स्थिति में तब तक चालान नहीं किया जा सकता जब तक उस वाहन में कोई शख्स मौजूद है। ना ही उसे क्रेन द्वारा टो किया सकता है।

दो और तीन पहिया वाहनों को लेकर उनमे कुछ खास नियम है जिनको न मानने पर चालान काटा जा सकता है जैसे गाडी के नंबर प्लेट की सही जगह, काले रंग के शीशे नहीं होने चाहिये, गाडी में चल रहे गानों के आवाज़ पर नियंत्रण जरूरी है, शीशे का होना, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिये, कुछ राज्यों में जाने के लिए स्टेट टैक्स की रसीद का होना भी अनिवार्य है रसीद ना होने पर राज्य की पुलिस आपका चालान काट सकती है। 18 वर्ष से कम आयु पर वाहन चलाने पर वाहन ज़ब्त किया जा सकता है।

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